सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
PMEGP Yojana 2026: ₹50 लाख तक लोन, 35% सब्सिडी, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया - All India

🔸 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है ?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना तथा रोजगार सृजन करना है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू कर सकें।

🔸प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य (Objective)

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देना और नए उद्यमियों को तैयार करना।

बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी प्रदान कर व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम करना।

स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसर विकसित करना।

कमजोर एवं विशेष वर्गों (SC, ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग आदि) को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।

आत्मनिर्भर भारत एवं स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

सतत एवं दीर्घकालिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

🔸प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • योजना प्रारंभ वर्ष : 2008
  • वर्तमान विस्तारित अवधि: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक
  • आवेदन प्रारंभ तिथि : वर्षभर आवेदन स्वीकार किए जाते हैं
  • आवेदन की अंतिम तिथि : कोई निश्चित अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है
  • आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
Ad
Advertisement

🔸प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई अधिकतम आय सीमा निर्धारित नहीं है।
  • विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  • सेवा/व्यवसाय (Service/Business) क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  • योजना के तहत केवल नई सूक्ष्म उद्यम (New Micro Enterprises) स्थापित करने वाले आवेदक ही पात्र हैं।
  • व्यक्तिगत आवेदक (Individual), स्वयं सहायता समूह (SHG), संस्थाएं, सहकारी समितियां तथा उत्पादन आधारित समूह आवेदन कर सकते हैं।
  • एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही PMEGP योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। परिवार में आवेदक और उसका जीवनसाथी शामिल हैं।
  • वे इकाइयाँ जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, PMEGP के लिए पात्र नहीं होंगी।
  • मौजूदा PMRY, REGP या अन्य सरकारी सहायता प्राप्त इकाइयाँ इस योजना के तहत नई इकाई के रूप में पात्र नहीं हैं।
  • विशेष श्रेणी के आवेदकों (SC, ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर आदि) को योजना में अतिरिक्त लाभ एवं उच्च सब्सिडी दर प्रदान की जाती है।

🔸प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से लाभ (Benefits)

नए व्यवसाय या सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बैंक ऋण पर 15% से 35% तक सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है।

स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर बेरोजगारी कम करने में सहायता मिलती है।

ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों को लाभ प्रदान किया जाता है।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए ₹50 लाख तक तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए ₹20 लाख तक की परियोजनाओं को सहायता मिलती है।

सामान्य वर्ग के आवेदकों को केवल 10% तथा विशेष वर्ग के आवेदकों को 5% स्वयं का योगदान करना होता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, पूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष वर्गों को अधिक सब्सिडी का लाभ मिलता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवसाय प्रबंधन एवं उद्यमिता कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिससे पलायन कम करने में मदद मिलती है।

पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों एवं छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता मिलती है।

नए उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्थायी रोजगार एवं आय के स्रोत विकसित होते हैं।

देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है।

🔸प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार कार्ड
पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि)
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक आदि, जहाँ लागू हो)
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
ईडीपी (EDP) / कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Project Report)
बैंक खाते की पासबुक की प्रति
पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो)
मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी
व्यवसाय से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज़
सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज़
नोट आवेदन के प्रकार, परियोजना की प्रकृति तथा संबंधित बैंक या एजेंसी की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक PMEGP पोर्टल पर नवीनतम दस्तावेज़ सूची अवश्य जांच लें।

🔸 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नई इकाई के लिए आवेदन (Apply for New Unit) विकल्प पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदक डेटा सहेजें (Save Applicant Data) पर क्लिक करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेज़ों की जांच करें।
  • आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
  • भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।
  • PMEGP का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
  • परियोजना रिपोर्ट (Project Report) तैयार करके आवेदन के साथ संलग्न करें।
  • भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित KVIC, KVIB, DIC या Coir Board कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) सुरक्षित रखें।
  • आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद संबंधित बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।
  • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना तथा रोजगार सृजन करना है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू कर सकें।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
❓ PMEGP Loan Scheme क्या है??

PMEGP (Prime Minister's Employment Generation Programme) भारत सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करती है।

❓ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है??

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है।

❓ 50% सब्सिडी वाला लोन कौन-सा है??

PMEGP योजना के तहत 50% सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। इस योजना में पात्रता, श्रेणी एवं क्षेत्र के अनुसार अधिकतम 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

❓ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी??

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की शुरुआत वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।

❓ क्या PMEGP योजना के तहत ₹10 लाख तक का लोन बिना गारंटी मिलता है??

हाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार PMEGP के तहत ₹10 लाख तक के ऋण पर सामान्यतः संपार्श्विक (Collateral) गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित बैंक के नियमों एवं मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

❓ PMEGP लोन योजना क्या है??

PMEGP लोन योजना एक सरकारी योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए बैंक ऋण के साथ 15% से 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

❓ 35% सब्सिडी किस लोन पर मिलती है??

PMEGP योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विशेष वर्ग (SC, ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि) के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर अधिकतम 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है।

❓ क्या PMEGP योजना अभी भी चालू है??

हाँ, PMEGP योजना वर्तमान में संचालित है और पात्र आवेदक इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

❓ PMEGP योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है??

PMEGP के अंतर्गत विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में अधिकतम ₹50 लाख तथा सेवा/व्यवसाय (Service/Business) क्षेत्र में अधिकतम ₹20 लाख तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।

❓ PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट क्या है??

PMEGP योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.kviconline.gov.in है।

❓ PMEGP योजना के लिए आवेदन कैसे करें??

आवेदक PMEGP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या संबंधित KVIC, KVIB, DIC एवं Coir Board कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

❓ PMEGP योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है??

योजना के तहत पात्रता एवं क्षेत्र के अनुसार 15% से 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना 2026 | www.YojnaPortal.com
Ad
Advertisement


Related Keywords: