मध्य प्रदेश सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग
Dr. Ambedkar Kamdhenu Scheme – ₹75 Lakh Loan & 50% Subsidy - Madhya Pradesh

🔸 डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना की संक्षिप्त जानकारी (short details)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर "डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना" की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्यमंत्री उद्यमी कृषक योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को आधुनिक डेयरी उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

यह योजना लाभार्थियों को डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिले।

🔸डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना का उद्देश्य (Objective)

1️⃣ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि: मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन की दर को राष्ट्रीय औसत के पास लाना (वर्तमान में लगभग 9% से बढ़ाकर 20% तक)।

2️⃣ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देना: विशेष रूप से SC/ST वर्ग के युवाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना।

3️⃣ आधुनिक डेयरी इकाइयों का विकास: 25 पशुओं वाली वैज्ञानिक और प्रबंधित डेयरी यूनिट्स को बढ़ावा देना।

4️⃣ दुग्ध संघों की मजबूती: किसानों से सीधा दूध खरीदकर दुग्ध सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना।

5️⃣ पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना: डेयरी फार्मिंग से आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करना।

6️⃣ डेयरी व्यवसाय में निजी निवेश और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

🔸डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • योजना की घोषणा : 14 अप्रैल 2025
  • दस्तावेज सत्यापन : आवेदन के बाद 7 दिन के अंदर
  • सहायता राशि स्वीकृति तिथि : चयन सूची जारी होने के बाद
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत : चयन के बाद चरणबद्ध
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🔸डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के निवासी किसानों को मिलेगा (सभी जिलों के किसान पात्र हैं)।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • यह योजना सभी वर्गों के पशुपालक किसानों (SC/ST एवं अन्य) के लिए लागू है।
  • एक यूनिट (1 यूनिट = 25 पशु) के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
  • यदि यूनिट की संख्या बढ़ती है तो भूमि की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।
  • आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जा सकता है।
  • यदि परिवार के पास सामूहिक भूमि हो, तो परिवार की कुल भूमि को मिलाकर आवेदन किया जा सकता है। इस स्थिति में आवेदक और सह-आवेदक दोनों होंगे।
  • यदि भूमि छोटी-छोटी टुकड़ों में बंटी हो, तो कम से कम आधा एकड़ भूमि एक स्थान पर होना अनिवार्य है।
  • उन पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से दुग्ध संघों के अंतर्गत दूध की आपूर्ति कर रहे हैं या जिनकी यूनिट दूध संघ के मार्ग पर स्थित है।
  • आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जो किसी प्रसिद्ध संस्थान/संगठन से प्राप्त किया गया हो।

🔸डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना से लाभ (Benefits)

बड़ी ऋण सहायता (Loan Assistance):

प्रति इकाई (25 दूधारू पशु) ₹42 लाख तक का बैंक ऋण मिलता है।

ऋण को चार चरणों में दिया जाता है, और आगे की किस्त पिछले चक्र की वापसी पर निर्भर करती है।

पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy):

SC/ST वर्ग को परियोजना लागत का 33%

अन्य वर्ग को 25% तक की सब्सिडी दी जाती है।

उदाहरण: ₹42 लाख की इकाई पर SC/ST वर्ग को ₹13.86 लाख, अन्य वर्गों को ₹10.5 लाख तक का लाभ मिलता है।

₹1 लाख प्रशिक्षण अनुदान (Training Grant):

डेयरी संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के लिए ₹1 लाख अनुदान प्रदान किया जाता है।

शून्य ब्याज/कम ब्याज सुविधा:

मिलाई गई सब्सिडी गैर-प्रतिदेय होती है, उस पर कोई ब्याज नहीं लगता।

ऋण के पहले तीन वर्षों में ब्याज मुक्त रखा जा सकता है।

व्यवसाय का विस्तार (Expansion Flexibility):

एक लाभार्थी अधिकतम 8 इकाइयाँ (200 पशु) तक ले सकता है।

विभिन्न इकाइयों में विभिन्न नस्लों—जैसे गाय, संकर गाय, भैंस—का चयन कर सकता है।

नई इकाई हेतु पिछली इकाई का ऋण चुकाने के बाद 2 वर्ष का अंतर अनिवार्य है।

प्राथमिकता (Priority Benefits):

जिन्हें पहले से किसी दुग्ध संघ या मिल्क रूट से दूध सप्लाई होती है, उन्हें प्राथमिकता मिलती है।

विस्तार से: वर्तमान या प्रस्तावित मिल्क रूट पर होने वाले किसानों को शामिल किया जाएगा।

स्थायी स्वरोजगार और आय स्रोत (Sustainable Income Source):

योजना को न्यूनतम 7 वर्षों तक या ऋण पूर्ण होने तक संचालित करना होता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होता है।

इससे ग्रामीण युवाओं को स्थायी स्वरोजगार मिलता है।

पशुपालन में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा:

नस्ल सुधार कार्यक्रम, बांझपण शिविर, व क्रेडिट कार्ड सुविधा शून्य ब्याज दर पर जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाती हैं।

जिससे डेयरी संचालन आधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं से लैस हो सके।

🔸डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार कार्ड की प्रति
मूल निवास प्रमाण पत्र (मध्यप्रदेश का)
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए आवश्यक)
समग्र आईडी
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)
आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)
आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (ऑनलाइन आवेदन के बाद)
पशुपालन संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि हो)

🔸 डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • 1️⃣ आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – dbaky.mp.gov.in/ पर जाएं।
  • 2️⃣ ‘डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना’ का चयन करें – योजनाओं की सूची में इस योजना को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  • 3️⃣ प्रोफ़ाइल बनाएं / लॉगिन करें – यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन करें, नहीं तो नया प्रोफाइल बनाएं।
  • 4️⃣ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें – मांगी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, जाति, पता, बैंक विवरण आदि सावधानीपूर्वक भरें।
  • 5️⃣ दस्तावेज़ अपलोड करें – आवश्यक दस्तावेजों (PDF/JPG में) को अपलोड करें जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि।
  • 6️⃣ पूर्वावलोकन करें – सभी जानकारी की पुष्टि करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है।
  • 7️⃣ फॉर्म सबमिट करें – अंतिम रूप से आवेदन जमा करें।
  • 8️⃣ प्रिंट निकालें – आवेदन का एक प्रिंट सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में ट्रैक किया जा सके।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर "डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना" की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्यमंत्री उद्यमी कृषक योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को आधुनिक डेयरी उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

यह योजना लाभार्थियों को डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिले।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना
Q. डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना क्या है??

यह एक पशुपालन प्रोत्साहन योजना है जिसमें लाभार्थियों को दुधारू गायें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q. आवेदन कहां से करें??

आप dbaky.mp.gov.in या MPOnline कियोस्क से आवेदन कर सकते हैं।

Q. योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है??

90% तक अनुदान या अधिकतम ₹90,000 तक सहायता दी जाती है (यह राशि योजना के प्रकार पर निर्भर करती है)।

Q. योजना का उद्देश्य क्या है??

SC वर्ग के लोगों को स्वरोजगार और पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।

Q. योजना के लिए आयु सीमा क्या है??

18 से 60 वर्ष के बीच के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।

Q. क्या पहले से पशु रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं??

हाँ, यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।

Q. योजना के अंतर्गत कितनी गायें दी जाती हैं??

2 दुधारू गायें (या एक गाय और एक बछड़ा) का प्रावधान है।

Q. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है??

अंतिम तिथि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अलग हो सकती है, कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

Q. संपर्क किससे करें यदि कोई समस्या हो??

अपने जिले के पशुपालन विभाग या जनपद कार्यालय में संपर्क करें।

MP Dr. Ambedkar Kamdhenu Yojana – Benefits, Apply Online, Eligibility | www.YojnaPortal.com
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