मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
PM Krishak Mitra Surya Yojana 2026: 90% सब्सिडी पर सोलर पंप, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया - Madhya Pradesh

🔸 प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को सिंचाई के लिए 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना 24 जनवरी 2025 से PM-KUSUM (कुसुम-बी) के अंतर्गत लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना, बिजली एवं डीज़ल पर निर्भरता घटाना तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

🔸प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का उद्देश्य (Objective)

किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप उपलब्ध कराना।

सिंचाई की सुविधा को आसान एवं सुलभ बनाना।

बिजली एवं डीज़ल पर किसानों की निर्भरता कम करना।

कृषि की सिंचाई लागत को कम करना।

किसानों की आय और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।

स्वच्छ एवं नवीकरणीय (सौर) ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ एवं आत्मनिर्भर सिंचाई व्यवस्था विकसित करना।

🔸प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना रखा गया : 24 जनवरी 2025
  • योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ : 24 जनवरी 2025
  • आवेदन प्रारंभ : वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन जारी (पोर्टल उपलब्धता के अनुसार)
  • आवेदन की अंतिम तिथि : निर्धारित नहीं (Not Announced)
  • सोलर पंप स्थापना : स्वीकृति के बाद विभागीय प्रक्रिया अनुसार
  • नोट : योजना के लिए आवेदन वर्षभर या विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्वीकार किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि या नए चरण (Phase) की घोषणा होने पर आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट जारी किया जाता है।
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🔸प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
  • किसान के पास वैध किसान कार्ड होना अनिवार्य है।
  • खेत में स्थायी कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अथवा सोलर पंप स्थापना के बाद विद्युत कनेक्शन हटाने की सहमति देनी होगी।
  • खेत विद्युत लाइन से 300 मीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित होना चाहिए।
  • सिंचाई के लिए पानी का स्थायी स्रोत (कुआँ, बोरवेल, तालाब या नदी आदि) उपलब्ध होना चाहिए।
  • योजना का लाभ संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा।

🔸प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना से लाभ (Benefits)

90% तक सब्सिडी के साथ सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है।

1 HP से 7.5 HP क्षमता तक के सोलर पंप का विकल्प मिलता है।

किसान को केवल लगभग 10% राशि का अंशदान करना होता है।

बिजली एवं डीज़ल के खर्च से राहत मिलती है।

24×7 सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है।

सिंचाई लागत कम होने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

बिजली कटौती का सिंचाई पर प्रभाव नहीं पड़ता।

स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।

हालिया संशोधन के अनुसार पात्र किसानों को एक स्तर अधिक क्षमता का सोलर पंप चुनने का विकल्प भी दिया गया है (जैसे 3 HP कनेक्शन पर 5 HP एवं 5 HP कनेक्शन पर 7.5 HP पंप)।

🔸प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार कार्ड
किसान कार्ड
समग्र आईडी (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र
खसरा / खतौनी (भूमि संबंधी दस्तावेज़)
बैंक पासबुक या कैंसिल चेक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
बिजली कनेक्शन विच्छेद सहमति पत्र (यदि लागू हो)
पानी के स्रोत (कुआँ/बोरवेल/तालाब आदि) से संबंधित जानकारी (यदि विभाग द्वारा मांगी जाए)

🔸 प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • नवीन आवेदन के लिए PM कृषक मित्र सूर्य योजना के आधिकारिक पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को खोलें।
  • अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, आधार e-KYC, बैंक एवं भूमि (खसरा) संबंधी जानकारी भरें।
  • अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 HP से 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप चुनें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करें।
  • सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर प्राप्त Application ID को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
  • हितग्राही लॉगिन के माध्यम से समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचते रहें।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को सिंचाई के लिए 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना 24 जनवरी 2025 से PM-KUSUM (कुसुम-बी) के अंतर्गत लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना, बिजली एवं डीज़ल पर निर्भरता घटाना तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना
❓ प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना क्या है??

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

❓ प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का लाभ किसे मिलेगा??

इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के पात्र किसानों को मिलेगा, जो योजना द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

❓ इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है??

योजना के तहत किसानों को 90% तक वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है, जबकि किसान को लगभग 10% राशि का अंशदान करना होता है।

❓ प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए आवेदन कैसे करें??

किसान cmsolarpump.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर, आवश्यक दस्तावेज़ और ₹5,000 का पंजीकरण शुल्क आवश्यक है।

❓ इस योजना में कौन-कौन से सोलर पंप उपलब्ध हैं??

योजना के तहत 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP और 7.5 HP क्षमता तक के सोलर पंप उपलब्ध हैं।

❓ प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं??

आधार कार्ड, किसान कार्ड, समग्र आईडी (यदि लागू हो), खसरा/खतौनी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़।

❓ आवेदन की स्थिति (Status Check) कैसे देखें??

आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर हितग्राही लॉगिन (Beneficiary Login) के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

❓ क्या 3 HP कनेक्शन वाले किसान 5 HP का सोलर पंप ले सकते हैं??

हाँ। नवीन संशोधन के अनुसार 3 HP अस्थायी कृषि विद्युत कनेक्शन वाले किसान 5 HP तथा 5 HP कनेक्शन वाले किसान 7.5 HP का सोलर पंप लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

❓ प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना कब शुरू हुई??

भारत सरकार की PM-KUSUM (कुसुम-बी) योजना को मध्य प्रदेश में 24 जनवरी 2025 से प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू किया गया है।

PM Krishak Mitra Surya Yojana 2026 | www.YojnaPortal.com
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