मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड
कल्याणी सहायता योजना 2026: विधवा महिलाओं को ₹12,000 सालाना सहायता, पात्रता व आवेदन प्रक्रिया - Madhya Pradesh

🔸 कल्याणी सहायता योजना क्या है ?

कल्याणी सहायता योजना मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत मृत श्रमिक की पात्र विधवा को ₹12,000 प्रति वर्ष (₹6,000 हर छह महीने) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उसके जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके।

🔸कल्याणी सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)

पंजीकृत मृत श्रमिक की विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

श्रमिक परिवार को आर्थिक संकट से उबारने में सहयोग करना।

विधवा महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन-यापन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

श्रमिकों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

श्रमिक कल्याण बोर्ड से जुड़े कर्मचारियों के आश्रितों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

मृत श्रमिक के परिवार की आजीविका बनाए रखने में सहायता करना।

विधवा महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को कम करना।

श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना।

जरूरतमंद विधवाओं को नियमित वार्षिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना।

🔸कल्याणी सहायता योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • आवेदन प्रारंभ : योजना उपलब्ध (ऑफलाइन आवेदन)
  • आवेदन की अंतिम तिथि : कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
  • सहायता राशि भुगतान : आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर
  • सहायता वितरण : हर वर्ष जून एवं दिसंबर माह में
  • वार्षिक शपथ पत्र जमा करने की अवधि : प्रत्येक वर्ष (सहायता जारी रखने हेतु)
  • प्रथम अपील के निस्तारण की समय सीमा : अधिकतम 30 कार्य दिवस
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🔸कल्याणी सहायता योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक मृतक कर्मचारी की विधवा पत्नी होनी चाहिए।
  • मृतक श्रमिक अपनी मृत्यु से पहले कम से कम 1 वर्ष तक मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत आने वाले किसी औद्योगिक संस्थान या प्रतिष्ठान में कार्यरत रहा हो।
  • मृतक श्रमिक मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • संबंधित औद्योगिक संस्थान/प्रतिष्ठान द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड में नियमित अंशदान (Contribution) जमा किया गया हो।
  • विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
  • आवेदक को इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  • सहायता जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवित होने एवं पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

🔸कल्याणी सहायता योजना से लाभ (Benefits)

पात्र विधवा को हर छह महीने में ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी को कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलती है।

सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में जमा की जाती है।

श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संबल मिलता है।

विधवा महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन-यापन के लिए नियमित वित्तीय सहयोग मिलता है।

आवेदन स्वीकृत होने पर 30 दिनों के भीतर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

पात्रता बनाए रखने पर प्रत्येक वर्ष सहायता का लाभ जारी रहता है।

योजना का लाभ लेने के लिए बोर्ड द्वारा कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाता।

आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

योजना संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

🔸कल्याणी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

पासपोर्ट आकार की तस्वीर
आधार कार्ड
मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र
मृतक कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण
कल्याणी (विधवा) का प्रमाण पत्र (शपथ पत्र) पुनर्विवाहित नहीं है
संस्थान/प्रतिष्ठान से आवेदन का प्रमाणन
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

🔸 कल्याणी सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • पात्रता जांचें: आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें: आवेदन पत्र निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC), श्रम कल्याण केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय या मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरें: निर्धारित प्रारूप में सभी व्यक्तिगत, बैंक एवं आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें।
  • दस्तावेज संलग्न करें: आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
  • मोबाइल नंबर एवं ई-मेल दर्ज करें: आवेदन में सक्रिय मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अवश्य दर्ज करें।
  • आवेदन जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों सहित निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC), श्रम कल्याण केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें।
  • पावती रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें।
  • आवेदन की स्थिति देखें: आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • सहायता राशि प्राप्त करें: आवेदन स्वीकृत होने पर सहायता राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  • वार्षिक शपथ पत्र जमा करें: योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवित होने एवं पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚कल्याणी सहायता योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

कल्याणी सहायता योजना मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत मृत श्रमिक की पात्र विधवा को ₹12,000 प्रति वर्ष (₹6,000 हर छह महीने) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उसके जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - कल्याणी सहायता योजना
❓ कल्याणी सहायता योजना क्या है??

कल्याणी सहायता योजना मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके तहत पंजीकृत मृत श्रमिक की पात्र विधवा को ₹12,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

❓ इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है??

पात्र लाभार्थी को ₹6,000 हर छह महीने यानी कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाती है।

❓ सहायता राशि कब दी जाती है??

सहायता राशि का भुगतान हर वर्ष जून और दिसंबर माह में किया जाता है।

❓ इस योजना का लाभ कौन ले सकता है??

मध्य प्रदेश के पंजीकृत मृत श्रमिक की विधवा, जो योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हो, इस योजना का लाभ ले सकती है।

❓ आवेदन कब तक किया जा सकता है??

कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

❓ आवेदन कैसे करें??

आवेदक निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC), श्रम कल्याण केंद्र या मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

❓ आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं??

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

❓ क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क देना होगा??

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि, लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित सेवा शुल्क देना पड़ सकता है।

❓ आवेदन की स्थिति कैसे पता चलेगी??

आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाती है।

❓ यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा??

नहीं। पुनर्विवाह होने पर इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी जाती है।

❓ क्या हर वर्ष कोई प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है??

हाँ। सहायता जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष यह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र जमा करना आवश्यक है कि लाभार्थी जीवित है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

❓ आवेदन अस्वीकार होने पर क्या किया जा सकता है??

आवेदक पहले सहायक कल्याण आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील तथा आवश्यकता होने पर कल्याण आयुक्त, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

योजना का नाम कल्याणी सहायता योजना
राज्य मध्य प्रदेश
संचालित विभाग श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
संचालित संस्था मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड
योजना का उद्देश्य पंजीकृत मृत श्रमिक की विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी पंजीकृत मृत श्रमिक की पात्र विधवा।
आर्थिक सहायता ₹6,000 प्रति छह माह (₹12,000 प्रति वर्ष)
भुगतान अवधि प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसंबर माह में।
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन
आवेदन स्थान लोक सेवा केंद्र (CSC), श्रम कल्याण केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय।
आवेदन शुल्क बोर्ड द्वारा कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं, CSC सेवा शुल्क लागू हो सकता है।
आवेदन की समय सीमा कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर।
सहायता राशि भुगतान आवेदन स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर।
आवेदन की स्थिति पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से।
सहायता जारी रखने की शर्त प्रत्येक वर्ष जीवित एवं पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है।
पुनर्विवाह होने पर योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा।
अपील सुविधा प्रथम एवं द्वितीय अपील की सुविधा उपलब्ध है।
योजना श्रेणी सामाजिक सुरक्षा / विधवा सहायता योजना
कल्याणी सहायता योजना (Kalayani Sahayata Yojana) 2026 | www.YojnaPortal.com
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