किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश

CM Kisan Kalyan Nidhi 12th Kisht ₹2000 Update Madhya Pradesh

🔸 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की संक्षिप्त जानकारी (short details)

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक) दिए जाते हैं, जो PM किसान योजना के ₹6,000 के अतिरिक्त है। कुल मिलाकर, किसानों को ₹12,000 सालाना मिलते हैं।

🔸मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य (Objective)

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय में वृद्धि करना, खेती की लागत कम करना, कृषि को आत्मनिर्भर बनाना तथा आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

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🔸मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कृषि भूमि का स्वामी या सह-स्वामी किसान।
  • छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर या उससे कम)।
  • PM-KISAN योजना के लाभार्थी किसान स्वतः पात्र।
  • किसान के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य।

🔸मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लाभ (Benefits)

  • पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता।
  • खेती की लागत कम करने में मदद।
  • समय पर किस्त ट्रांसफर से खरीफ-रबी की तैयारी आसान।
  • आपदा या फसल खराबी में राहत का स्रोत।
  • किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम।

🔸मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड की प्रति
  • बैंक पासबुक या खाता विवरण (IFSC सहित)
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज़ (खसरा / खतौनी / भूमि स्वामित्व प्रमाण)
  • पता प्रमाण पत्र
  • PM किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या (यदि पहले से पंजीकृत हैं)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो (यदि ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं)

🔸 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

🖥️ ऑनलाइन आवेदन:

PM किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले PM किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना आवश्यक है।

  • यदि आप पहले से PM किसान योजना में पंजीकृत हैं, तो आप स्वतः इस योजना के लिए पात्र हैं। अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
  • यदि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले pmkisan.gov.in पर आवेदन करें:

PM किसान योजना में ऑनलाइन पंजीकरण:

  1. वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  2. Farmers Corner में New Farmer Registration पर क्लिक करें।
  3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य का चयन करें।
  4. आवश्यक विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन

ऑनलाइन आवेदन:

  • यदि आप PM किसान योजना में पंजीकृत हैं, तो आपको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • नए आवेदक पहले PM किसान में पंजीकरण करें।

🏢 ऑफलाइन आवेदन:

  1. आवेदन पत्र ग्राम पटवारी कार्यालय से प्राप्त करें या डाउनलोड करें।
  2. सभी आवश्यक जानकारी भरें और निम्न दस्तावेज संलग्न करें:
    • आधार कार्ड
    • खसरा/खतौनी (भूमि दस्तावेज)
    • पता प्रमाण (वोटर आईडी, बिजली बिल आदि)
    • PM किसान रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  3. भरे हुए आवेदन पत्र को ग्राम पटवारी या तहसील कार्यालय में जमा करें।
  4. आवेदन की पुष्टि मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त होगी।

🔸मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

12वीं किश्तः 30-04-2025

🔚मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करती है। पात्र किसानों को समय पर लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है कि वे सही दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करें और योजना से जुड़ी जानकारी को समय-समय पर जांचते रहें। यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?

यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें पात्र किसानों को ₹6,000 सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो PM किसान योजना के ₹6,000 के अतिरिक्त होती है।

क्या इस योजना के लिए अलग से आवेदन करना होता है?

यदि आप PM किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः पात्र होते हैं।

योजना का लाभ कब और कैसे मिलता है?

लाभ सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में दो किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है, आमतौर पर खरीफ और रबी सीजन से पहले।

मैं पात्र हूँ या नहीं, कैसे जांचूं?

आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर पात्रता की जांच कर सकते हैं या अपने ग्राम पंचायत/पटवारी से संपर्क करें।

यदि मेरा नाम छूट गया हो तो क्या करूँ?

आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं।

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🔍 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक नंजर में (Summary)

📌 योजना CM Kisan Kalyan Nidhi 12th Kisht ₹2000 Update | #cmkkn
🎯 उद्देश्य मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय में वृद्धि करना, खेती की लागत कम करना, कृषि को आत्मनिर्भर बनाना तथा आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
👥 पात्रता • मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। | • कृषि भूमि का स्वामी या सह-स्वामी किसान। | • छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर या उससे कम)। | • PM-KISAN योजना के लाभार्थी किसान स्वतः पात्र। | • किसान के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य।
📄 दस्तावेज • आधार कार्ड की प्रति | • बैंक पासबुक या खाता विवरण (IFSC सहित) | • भूमि से संबंधित दस्तावेज़ (खसरा / खतौनी / भूमि स्वामित्व प्रमाण) | • पता प्रमाण पत्र | • PM किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या (यदि पहले से पंजीकृत हैं) | • मोबाइल नंबर | • पासपोर्ट साइज फोटो (यदि ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं)
🏬 विभाग किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश

🔔 ध्यान दें: किसी भी निर्णय या आवेदन से पहले कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें अवश्य जांच लें। यह जानकारी केवल संदर्भ हेतु दी गई है।