सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग

CM Kalyani Vivah Yojana Details & Apply Online Madhya Pradesh

🔸मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता, अनाथ और दिव्यांग महिलाओं के विवाह या पुनर्विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है।

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🔸मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो |
  • न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो |
  • आयकरदाता न हो |
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)|
  • कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो |
  • कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पति न हो।
  • कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी. में पंजीयन हो।
  • 🔸मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से लाभ (Benefits)

  • वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा विवाह हेतु राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • सम्मानजनक विवाह: निर्धन परिवार की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न होता है।
  • पुनर्विवाह को प्रोत्साहन: विधवा, परित्यक्ता, अनाथ और दिव्यांग महिलाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा मिलता है।
  • महिला सशक्तिकरण: विवाह के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है।
  • 🔸मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

    • समग्र आई डी
    • आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक की कॉपी
    • विवाह का प्रमाण
    • पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि

    🔸 मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

    🖥️ ऑनलाइन आवेदन:

    मध्य प्रदेश के विवाह पोर्टल (mpvivahportal.nic.in) वेबसाइट पर जाएं:

    🏢 ऑफलाइन आवेदन:

    निकटतम कार्यालय जाएं:

    • योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के कलेक्‍टर / संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा |
    • जनपद पंचायत (ग्राम क्षेत्र में)
    • नगर परिषद/नगर निगम (शहरी क्षेत्र में)
    • या सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग कार्यालय

    🔚मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

    मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता, अनाथ और दिव्यांग महिलाओं को विवाह या पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना न केवल विवाह के अवसर पर आर्थिक बोझ को कम करती है, बल्कि समाज में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। सही दस्तावेज़ों और प्रक्रिया का पालन कर कोई भी पात्र महिला या परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है।

    🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
    Q. इस योजना का लाभ किन्हें मिलता है?

    A. अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को।

    Q. योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

    A. कल्‍याणी विवाह प्रोत्‍साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी जो कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।।

    Q. योजना की राशि किसके खाते में आती है?

    A. कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा की जाती है ।

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    🔍 मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना एक नंजर में (Summary)

    📌 योजना CM Kalyani Vivah Yojana Details & Apply Online | #cmkvy
    🎯 उद्देश्य मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता, अनाथ और दिव्यांग महिलाओं के विवाह या पुनर्विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है।
    👥 पात्रता • कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो | | • न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो | | • आयकरदाता न हो | | • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)| | • कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो | | • कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पति न हो। | • कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी. में पंजीयन हो।
    📄 दस्तावेज • समग्र आई डी | • आधार कार्ड | • आय प्रमाण पत्र | • निवास प्रमाण पत्र | • बैंक पासबुक की कॉपी | • विवाह का प्रमाण | • पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि
    🏬 विभाग सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग