राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश

UP आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी

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📄 Importent Documents/Details
आय प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
परिवार पहचान/राशन कार्ड
आय से संबंधित प्रमाण (वेतन पर्ची / पेंशन प्रमाण कृषि / व्यापार आय विवरण)
स्व-घोषणा पत्र (जहाँ लागू हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
निवास / अधिवास प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड / वोटर आईडी
बिजली बिल / पानी बिल / हाउस टैक्स रसीद
स्कूल प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण (यदि मांगा जाए)
शपथ पत्र (विशेष स्थिति में)
पासपोर्ट साइज फोटो
जाति प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पिता/परिवार का जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
विद्यालय प्रमाण पत्र / अन्य जाति संबंधी प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो
बिंदु विवरण
प्रमाण पत्र का नाम आय प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र
जारी करने वाला विभाग राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
आवेदन माध्यम ऑनलाइन (e-District पोर्टल) / जनसेवा केंद्र (CSC)
आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी नागरिक
उपयोग का उद्देश्य सरकारी योजनाएँ, छात्रवृत्ति, नौकरी, शिक्षा, आरक्षण लाभ
आवश्यक पहचान आधार कार्ड
अन्य आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, निवास प्रमाण, आय/जाति से संबंधित प्रमाण
आय प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष (सामान्य उपयोग हेतु)
निवास प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी
जाति प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी (OBC में क्रीमी लेयर नियम लागू)
आवेदन शुल्क सामान्यतः निःशुल्क (CSC पर सेवा शुल्क लग सकता है)
आवेदन प्रक्रिया का समय लगभग 7 से 15 कार्य दिवस
आवेदन स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है
ऑफलाइन सुविधा तहसील / जनसेवा केंद्र
आवेदन की न्यूनतम आयु सामान्यतः कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं
परिवार की परिभाषा माता, पिता, पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे
आय की गणना अवधि पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय
आय के स्रोत वेतन, कृषि, व्यापार, पेंशन, किराया, अन्य
स्व-घोषणा की आवश्यकता कुछ मामलों में अनिवार्य
शपथ पत्र विशेष परिस्थितियों में मांगा जा सकता है
OBC क्रीमी लेयर नियम आय सीमा के अनुसार समय-समय पर अपडेट
महिला आवेदक विवाह के बाद निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्र
प्रमाण पत्र का उपयोग क्षेत्र राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएँ
सुधार / संशोधन नाम, पता, आय आदि में सुधार संभव
डुप्लीकेट प्रमाण पत्र खो जाने पर पुनः जारी किया जा सकता है
आवेदन अस्वीकृति कारण गलत या अपूर्ण दस्तावेज, गलत जानकारी
सत्यापन प्रक्रिया लेखपाल / राजस्व निरीक्षक द्वारा
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पर डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध
डाउनलोड सुविधा ऑनलाइन PDF डाउनलोड
भाषा हिंदी / अंग्रेज़ी (जिला अनुसार)
वैधता जाँच QR कोड / ऑनलाइन सत्यापन
👨‍💻 How to do:

    वेबसाइट खोलें :
    e-District उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

    लॉगिन / रजिस्ट्रेशन करें :
    Citizen Login पर क्लिक कर मोबाइल नंबर व OTP से लॉगिन करें।

    सेवा चुनें :
    Apply for Services में जाकर आय / निवास / जाति प्रमाण पत्र चुनें।

    व्यक्तिगत जानकारी भरें :
    नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, पता, जिला, तहसील भरें।

    प्रमाण पत्र विवरण भरें :
    आय, निवास या जाति से संबंधित मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

    दस्तावेज अपलोड करें :
    आधार कार्ड, फोटो और संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।

    जानकारी जांचें :
    भरे गए विवरण और दस्तावेज ध्यान से जांच लें।

    आवेदन सबमिट करें :
    Submit पर क्लिक कर आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

    आवेदन स्थिति देखें :
    Track Application Status से स्टेटस चेक करें।

🔗 Some Useful Link :
Important Links Action
Apply Online Apply New Certificate
Download Certificate Online Certificate
Application Status Track Status
Download PDF Self Declaration Form
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🙋‍♂️Faqs❓
❓ आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए जा सकते हैं?

ये प्रमाण पत्र e-District उत्तर प्रदेश पोर्टल से ऑनलाइन या CSC / जनसेवा केंद्र से बनवाए जा सकते हैं।

❓ प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं, जो जिले के अनुसार अलग हो सकता है।

❓ क्या मोबाइल से आवेदन किया जा सकता है?

हाँ, मोबाइल, कंप्यूटर या CSC केंद्र से आवेदन किया जा सकता है।

❓ आवेदन रिजेक्ट क्यों हो जाता है?

गलत जानकारी, अधूरे दस्तावेज या सत्यापन में समस्या होने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

❓ आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

e-District पोर्टल पर Track Application Status विकल्प से स्टेटस देखा जा सकता है।

❓ क्या प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है?

हाँ, प्रमाण पत्र जारी होने के बाद PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

❓ क्या महिला आवेदक विवाह के बाद निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं?

हाँ, विवाह के बाद महिलाएँ अपने पति के निवास राज्य के आधार पर निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र होती हैं।

UP Income, Domicile & Caste Certificate Apply Online | उत्तर प्रदेश आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र | www.YojnaPortal.com
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