श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना - Madhya Pradesh

🔸 मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना क्या है ?

संबल कार्ड मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक पहचान एवं लाभार्थी कार्ड है। यह कार्ड असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

🔸मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना का उद्देश्य (Objective)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

श्रमिकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहयोग देना।

स्थायी एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता प्रदान करना।

महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना।

श्रमिक परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना।

संकट के समय श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना।

श्रमिकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

राज्य के असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना।

🔸मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • आवेदन प्रारंभ तिथि : योजना के अंतर्गत पंजीयन जारी है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि : कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं।
  • संबल पंजीयन : वर्षभर उपलब्ध।
  • लाभ प्राप्ति : पात्रता सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद।
  • योजना स्थिति जांच : कभी भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।
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🔸मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके पति/पत्नी के नाम 1 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य श्रेणी में अपात्र घोषित नहीं होना चाहिए।
  • समग्र आईडी में परिवार एवं सदस्य की जानकारी सही और अद्यतन होनी चाहिए।
  • योजना के लिए निर्धारित अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

🔸मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना से लाभ (Benefits)

अंत्येष्टि सहायता: श्रमिक या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर ₹5,000 की सहायता राशि।

सामान्य मृत्यु सहायता: पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख की आर्थिक सहायता।

दुर्घटना मृत्यु सहायता: दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹4 लाख की सहायता राशि।

आंशिक विकलांगता सहायता: दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता होने पर ₹1 लाख की सहायता।

स्थायी विकलांगता सहायता: स्थायी विकलांगता होने पर ₹2 लाख की आर्थिक सहायता।

प्रसूति सहायता: पात्र महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान ₹16,000 तक की सहायता।

शिक्षा प्रोत्साहन: श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता एवं शैक्षणिक लाभ।

सामाजिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा।

सरकारी योजनाओं का लाभ: पात्र हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता।

परिवार को आर्थिक संबल: संकट या आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

🔸मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

समग्र आईडी (Samagra ID)
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)
भूमि संबंधी दस्तावेज (पात्रता सत्यापन हेतु, यदि आवश्यक हो)
अन्य दस्तावेज, जो संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर मांगे जाएं

🔸 मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • श्रमिक पंजीयन या नया पंजीयन विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी समग्र आईडी दर्ज करके जानकारी सत्यापित करें।
  • मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण भरें।
  • मांगी गई व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं व्यवसाय संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें।
  • आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
  • आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या सुरक्षित रखें।
  • आवेदन की स्थिति समय-समय पर पोर्टल पर जाकर जांचते रहें।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।
  • आप अपने, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम कार्यालय में जाएं।
  • संबल योजना के लिए पंजीयन कराने की जानकारी संबंधित अधिकारी या ऑपरेटर को दें।
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
  • अधिकारी द्वारा आपकी पात्रता एवं समग्र जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां जमा करें।
  • आवेदन जमा होने के बाद पंजीयन संख्या या रसीद प्राप्त करें।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपका संबल पंजीयन पूर्ण हो जाएगा।
  • भविष्य में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीयन की स्थिति समय-समय पर जांचते रहें।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

संबल कार्ड मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक पहचान एवं लाभार्थी कार्ड है। यह कार्ड असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना
❓ संबल कार्ड कैसे डाउनलोड करें??

संबल कार्ड डाउनलोड करने के लिए संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां संबल कार्ड डाउनलोड या पंजीयन खोजें विकल्प का चयन करें। अपनी समग्र आईडी या अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। जानकारी सत्यापित होने के बाद आप अपना संबल कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

❓ संबल कार्ड की स्थिति कैसे चेक करें??

संबल कार्ड की स्थिति देखने के लिए आधिकारिक संबल पोर्टल पर जाएं। पंजीयन की स्थिति देखें विकल्प पर क्लिक करें और अपनी समग्र आईडी दर्ज करें। इसके बाद आपके आवेदन एवं पंजीयन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

❓ समग्र आईडी से संबल कार्ड कैसे देखें??

समग्र आईडी के माध्यम से संबल कार्ड देखने के लिए संबल पोर्टल पर जाएं। हितग्राही खोजें या पंजीयन खोजें विकल्प चुनें और अपनी समग्र आईडी दर्ज करें। सत्यापन के बाद आपकी संबल पंजीयन संबंधी जानकारी एवं कार्ड विवरण दिखाई देगा।

❓ घर बैठे संबल कार्ड कैसे बनाएं??

यदि आप पात्र हैं, तो संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। समग्र आईडी सत्यापित करें, आवश्यक जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपका संबल पंजीयन पूर्ण हो जाएगा और आप योजना के लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

❓ संबल कार्ड के लिए कौन पात्र है??

मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18 से 60 वर्ष आयु के ऐसे श्रमिक, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है और जिनके नाम 1 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि नहीं है, संबल योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

❓ क्या संबल कार्ड का नवीनीकरण (Renewal) कराना पड़ता है??

नहीं, सामान्यतः संबल पंजीयन के लिए अलग से नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र आईडी एवं अन्य जानकारी अद्यतन रखना आवश्यक है।

❓ संबल कार्ड बनवाने में कोई शुल्क लगता है??

नहीं, संबल योजना में पंजीयन निःशुल्क है। हालांकि MP Online केंद्र पर आवेदन करने पर निर्धारित सेवा शुल्क लिया जा सकता है।

Sambal Card Yojana 2026 | Jankalyan Portal | www.YojnaPortal.com
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