उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
MP Tar Fencing Yojana 2026: 50% सब्सिडी, पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी - Madhya Pradesh

🔸 मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना क्या है ?

मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना राज्य सरकार की एक किसान हितैषी योजना है, जिसे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम (MIDH) के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सब्जी, फल, फूल एवं मसाला फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेत के चारों ओर 5 तार एवं खंभों की फेंसिंग लगवाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

🔸मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना का उद्देश्य (Objective)

फसलों को जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को कम करना।

किसानों को तार फेंसिंग लगाने के लिए 50% तक आर्थिक सहायता प्रदान करना।

उद्यानिकी फसलों (फल, सब्जी, फूल एवं मसाला) की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार करना।

किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक नुकसान को कम करना।

सुरक्षित खेती को बढ़ावा देकर उद्यानिकी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना।

आधुनिक कृषि सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

फसल संरक्षण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा देना।

🔸मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ : विभाग द्वारा जिलेवार सूचना के अनुसार
  • आवेदन की अंतिम तिथि : जिलेवार लक्ष्य पूर्ण होने तक / विभागीय सूचना के अनुसार
  • दस्तावेज सत्यापन : आवेदन के बाद
  • फेंसिंग कार्य की स्वीकृति : विभागीय अनुमोदन के बाद
  • अनुदान वितरण : कार्य पूर्ण होने एवं सत्यापन के बाद
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🔸मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी किसान होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।
  • खेत में उद्यानिकी फसलें (फल, सब्जी, फूल या मसाला फसल) उगाई जा रही हों।
  • किसान ने संबंधित भूमि का वैध रिकॉर्ड (खसरा/बी-1) प्रस्तुत किया हो।
  • आवेदन MPFSTS पोर्टल पर निर्धारित अवधि के भीतर करना होगा।
  • संबंधित जिले में योजना के लिए लक्ष्य (Target) उपलब्ध होना चाहिए।
  • किसान द्वारा फेंसिंग की शेष 50% लागत स्वयं वहन करने की क्षमता हो।
  • विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सभी नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

🔸मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना से लाभ (Benefits)

खेत की तार फेंसिंग लगाने पर 50% तक सरकारी अनुदान प्राप्त होता है।

अधिकतम ₹1.50 लाख तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।

फसलों को जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से सुरक्षा मिलती है।

फल, सब्जी, फूल एवं मसाला जैसी उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

फसल नुकसान कम होने से उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

किसानों की आर्थिक हानि कम होती है और आय बढ़ाने में सहायता मिलती है।

खेत की स्थायी सुरक्षा के लिए 5 तार एवं खंभों वाली फेंसिंग लगाने में मदद मिलती है।

आधुनिक कृषि सुरक्षा व्यवस्था अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलता है।

राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम (MIDH) के अंतर्गत सरकारी सहायता का लाभ मिलता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से किसान घर बैठे आवेदन कर सकते हैं (यदि उनके जिले में योजना के लिए आवेदन खुले हों)।

🔸मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार कार्ड
समग्र आईडी
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं बी-1)
बैंक पासबुक की प्रति
मोबाइल नंबर
निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
उद्यानिकी फसल संबंधी विवरण (यदि विभाग द्वारा मांगा जाए)
जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए, यदि लागू हो)
विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
नोट आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज जिले एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले MPFSTS पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश अवश्य देखें।

🔸 मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • सबसे पहले MPFSTS पोर्टल पर जाएं।
  • यदि पहले से पंजीकरण नहीं है, तो किसान पंजीयन (Farmer Registration) करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आवश्यक विवरण की सहायता से लॉगिन करें।
  • योजना हेतु आवेदन (Apply for Scheme) विकल्प पर क्लिक करें।
  • उपलब्ध योजनाओं की सूची में तार फेंसिंग योजना (Wire Fencing Scheme) का चयन करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी सही-सही भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, खसरा-बी1, बैंक पासबुक आदि अपलोड करें।
  • सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आवेदन क्रमांक (Application ID) सुरक्षित रखें।
  • आवेदन की स्थिति समय-समय पर MPFSTS पोर्टल पर लॉगिन करके जांच सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना राज्य सरकार की एक किसान हितैषी योजना है, जिसे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम (MIDH) के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सब्जी, फल, फूल एवं मसाला फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेत के चारों ओर 5 तार एवं खंभों की फेंसिंग लगवाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना
❓ एमपी में तार फेंसिंग योजना 2026 के तहत किसानों को कितना अनुदान मिलेगा??

मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना 2026 के अंतर्गत पात्र किसानों को खेत की तार फेंसिंग लगाने पर 50% तक सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है। निर्धारित लागत के अनुसार किसान अधिकतम ₹1.50 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

❓ तारबंदी योजना में कितने बीघा जमीन होनी चाहिए??

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है। हालांकि, योजना में न्यूनतम कितने बीघा भूमि होना अनिवार्य है, इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिलेवार दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता अलग हो सकती है।

❓ किसान तार फेंसिंग योजना क्या है??

किसान तार फेंसिंग योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक अनुदान योजना है, जिसके तहत उद्यानिकी फसलों को जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की तार फेंसिंग पर 50% तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम (MIDH) के अंतर्गत संचालित होती है।

❓ तार फेंसिंग के लिए आवेदन कैसे करें??

तार फेंसिंग योजना के लिए आवेदन MPFSTS (Madhya Pradesh Farmers Subsidy Tracking System) पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है। किसान पहले पंजीकरण करें, फिर लॉगिन करके योजना का चयन करें, आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। विभागीय सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद पात्र किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाता है।

❓ क्या मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा??

नहीं। इस योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को दिया जाता है। आवेदन संबंधित जिले में निर्धारित लक्ष्य (Target), बजट उपलब्धता एवं विभागीय पात्रता के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

❓ मध्य प्रदेश तार फेंसिंग योजना के लिए आवेदन कब शुरू होंगे??

योजना के आवेदन की तिथि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाती है। आवेदन जिलेवार लक्ष्य निर्धारित होने के बाद MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन शुरू किए जाते हैं।

❓ तार फेंसिंग योजना का लाभ किन फसलों के लिए मिलता है??

यह योजना मुख्य रूप से उद्यानिकी फसलों के लिए संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, फूल एवं मसाला फसलों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग पर अनुदान प्रदान किया जाता है।

❓ तार फेंसिंग योजना में प्रति रनिंग मीटर कितनी लागत निर्धारित की गई है??

योजना के अनुसार तार फेंसिंग की निर्धारित लागत ₹300 प्रति रनिंग मीटर है। अधिकतम 1000 रनिंग मीटर तक की फेंसिंग पर अनुदान दिया जा सकता है, जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹3 लाख है। इसमें सरकार ₹1.50 लाख (50%) तक का अनुदान देती है, जबकि शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी होती है।

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