महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana - Uttar Pradesh

🔸 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की संक्षिप्त जानकारी (short details)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता देना है।

🔸मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य (Objective)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करना तथा बेटियों को शिक्षा के हर स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य यह भी है कि परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो और बालिकाएँ आत्मनिर्भर व सम्मानजनक जीवन जी सकें।

🔸मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • 📅 योजना की शुरुआत : वर्ष 2019
  • 📅 पोर्टल लॉन्च : 25 अक्टूबर 2019
  • 📅 लाभ के लिए पात्र जन्म तिथि : 01 अप्रैल 2019 या उसके बाद
  • 📅 आवेदन प्रारंभ : योजना लागू होने के साथ ही (साल भर खुला)
  • 📅 आवेदन की अंतिम तिथि : ❌ कोई अंतिम तिथि नहीं
  • 📅 किस्त जारी होने का समय : प्रत्येक शैक्षणिक/निर्धारित चरण पूरा होने के बाद एवं दस्तावेज़ सत्यापन के पश्चात
  • 🔔 महत्वपूर्ण: प्रत्येक चरण (जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, 6, 9, उच्च शिक्षा) पर अलग-अलग समय पर आवेदन/अपडेट करना आवश्यक होता है।
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🔸मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • 1️⃣ आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • 2️⃣ बालिका का जन्म 01 अप्रैल 2019 के बाद हुआ होना चाहिए।
  • 3️⃣ परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 4️⃣ एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ ही योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
  • 5️⃣ जुड़वा बालिकाओं की स्थिति में तीसरी बालिका भी पात्र मानी जाती है।
  • 6️⃣ गोद ली गई बालिका भी योजना के लाभ के लिए पात्र है (वैध दत्तक प्रमाण पत्र आवश्यक)।
  • 7️⃣ बालिका एवं उसके माता-पिता/अभिभावक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • 8️⃣ बालिका का बैंक खाता होना चाहिए, जो DBT के लिए सक्रिय हो।
  • 9️⃣ बालिका अविवाहित होनी चाहिए।
  • 🔟 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है।

🔸मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभ (Benefits)

1️⃣ बालिका के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2️⃣ एक वर्ष की आयु में पूर्ण टीकाकरण के बाद प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

3️⃣ कक्षा 1 में प्रवेश पर शिक्षा हेतु सहायता मिलती है।

4️⃣ कक्षा 6 में प्रवेश पर आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।

5️⃣ कक्षा 9 में प्रवेश पर उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

6️⃣ 10वीं/12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर अंतिम किस्त दी जाती है।

7️⃣ पूरी योजना अवधि में छह चरणों में कुल ₹25,000 तक की सहायता मिलती है।

8️⃣ लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

9️⃣ योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।

🔟 बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में सहायक है।

🔸मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

📌 बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
📌 परिवार का स्थायी निवास प्रमाण (राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर कार्ड आदि)
📌 आय प्रमाण पत्र
📌 बैंक खाता विवरण (बचत खाता, पासबुक)
📌 टीकाकरण प्रमाण पत्र (जहाँ लागू)
📌 गोद लिए हुए बच्चों के लिए दत्तक प्रमाण पत्र (यदि लागू)
📌 अभिभावकों के आधार कार्ड / पहचान दस्तावेज

🔸 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: mksy.up.gov.in
  • “Apply Here” नया पंजीकरण क्लिक करें।
  • मोबाइल नंबर व अन्य विवरण भरें और OTP से सत्यापन करें।
  • लॉगिन बनाएं और आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।
  • स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर भी पंजीकरण/आवेदन कराया जा सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता देना है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
❓ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है??

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में कुल ₹25,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

❓ योजना का लाभ कौन ले सकता है??

उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है और जिनकी बालिका 01 अप्रैल 2019 के बाद जन्मी है।

❓ एक परिवार में कितनी बालिकाएँ पात्र होती हैं??

एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ पात्र होती हैं। जुड़वा बालिकाओं के मामले में तीसरी बालिका भी पात्र मानी जाती है।

❓ योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि मिलती है??

एक बालिका को ₹25,000 (6 चरणों में) की सहायता दी जाती है।

❓ यह राशि कैसे मिलती है??

लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

❓ क्या गोद ली गई बालिका को लाभ मिलता है??

हाँ, वैध दत्तक प्रमाण पत्र होने पर गोद ली गई बालिका भी पात्र है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : चरणवार लाभ विवरण
क्रमांक चरण लाभ राशि (₹)
1 बालिका के जन्म पर ₹5,000
2 1 वर्ष में पूर्ण टीकाकरण के बाद ₹2,000
3 कक्षा 1 में प्रवेश ₹3,000
4 कक्षा 6 में प्रवेश ₹3,000
5 कक्षा 9 में प्रवेश ₹5,000
6 10वीं / 12वीं उत्तीर्ण एवं स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश ₹7,000
कुल लाभ राशि ₹25,000
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) 2026 | www.YojnaPortal.com
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