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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश | Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna

सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग

📢 मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का परिचय
  • मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह/निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई।
📢 मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का उद्देश्यः
  • मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह/निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
📢 मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना आवेदन के लिए पात्रता
  • कन्या या उसके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।​
  • विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।​
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना आवश्यक है।​
📢 मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना से लाभ
  • वर्तमान में, योजना के तहत कुल ₹55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ₹49,000 वधू के नाम से एकाउंट पेयी चेक के रूप में दिए जाते हैं, और ₹6,000 सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए संबंधित निकाय को प्रदान किए जाते हैं。
📢 आवेदन प्रक्रिया:
  • इच्छुक आवेदक सामूहिक विवाह की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अपने क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।​
  • आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।​
  • समीक्षा समिति द्वारा आवेदनों की जांच के पश्चात पात्र जोड़ों का चयन किया जाएगा, और उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना दी जाएगी।
📢 आवश्यक दस्तावेज़:
  • आधार कार्ड (लड़के, लड़की और माता-पिता का)​
  • जन्म प्रमाण पत्र /आधार कार्ड /अंकसूची (लड़के और लड़की का)​
  • समग्र आईडी नंबर (वर और वधू दोनों का)​
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)​
  • निवास प्रमाण पत्र
  • लड़की के नाम से सिंगल बैंक खाता विवरण​
  • दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो​
  • मोबाइल नंबर (लड़के और लड़की का)​
  • यदि लड़की विधवा है तो पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र​
  • यदि तलाकशुदा है तो तलाक के कागजात​
  • यदि रजिस्टर्ड श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की कॉपी
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